पी.चिदंबरम को बड़ी राहत
INX मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. चिदंबरम पर ये मामला ED से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इससे पहले पी.चिदंबरम को CBI से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है. चिदंबरम के लिए ये बड़ी राहत है क्योंकि वो पिछले 106 दिनों से जांच एजेंसी की हिरासत में थे. जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से ये भी कहा है कि किसी भी तरह से गवाहों और सबूतों को प्रभावित नहीं करेंगे. वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान और इंटरव्यू भी नहीं दे सकते.
ये भी पढ़ें- संसद में बहस चल रही थी, तभी वित्त मंत्री ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर दिया
बतादें कि पी. चिदंबरम ने इस मामले में आए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए SC ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ ये जमानत दी है.
इन शर्तों पर जमानत
– 2 लाख का बेल बांड निचली अदालत में देना होगा.
– केस से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट नहीं देंगे.
– केस से संबंधित कोई प्रेस इंटरव्यू भी नहीं देंगे.
– केस की जांच में सहयोग करना होगा.
– गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे.
– सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
– अदालत की इजाजत के बिना देश छोड़ कर नहीं जाएंगे.
– ED जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी पेश होना होगा.
CBI ने 21 अगस्त को किया था गिरफ्तार
INX मीडिया को 305 करोड़ का फायदा पहुंचाने के मामले में सीबीआई ने 10 साल बाद मई 2017 में चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद ED ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. फिर सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पी. चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में करीब 2 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली. इसके बाद 16 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.