इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है. ये सूचना आपके लिए बेहद जरूरी है. बतादें कि इन्हें लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी आप बस एक SMS के जरिए इन्हें लिंक करा सकते हैं. इसके अलावा आप ऑनलाइन प्रोसेस से भी ऐसा कर सकते है. आज हम आपको बताएंगे कि घर बैठे पैन-आधार लिंक कैसे कर सकते हैं.
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ऑनलाइन करें अप्लाई
अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
– सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
– उसके बाद वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें.
– लॉगइन के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
– प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
– उसके बाद यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
– सारी जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
अमान्य हो सकता है पैन
पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन अमान्य माना जाएगा. इससे आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है.
सबसे आसान तरीका
– आयकर विभाग ने करदाताओं को एक ऑप्शन दिया है कि वे SMS के जरिए आधार-पैन लिंक करवा सकते हैं. ये सबसे आसान तरीका है.
– अपने फोन में UIDPN टाइप करें. इसके बाद स्पेस देकर आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है.
– उदाहरण के लिए बतादें कि UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है.
-फिर उसके बाद आयकर विभाग आपके नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा.