राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है, इसके मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया है. ऑड-ईवन का आज पहला दिन है. 4 तारीख होने की वजह से सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 2,4,6,8,0 वाली गाड़ियां दौड़ेंगी. वहीं हर रोज सुबह 8 से रात 8 बजे तक इसके नियम प्रभावी होंगे. रविवार को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी, नियमों को तोड़ने पर 4 हजार रुपए जुर्माने का देना होगा.
इन्हें मिलेगी छूट
– राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उप राज्यपाल दिल्ली
– केंद्रीय मंत्री, राज्य और केंद्र शासित राज्यों के सीएम, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन लोकसभा
– सुप्रीम कोर्ट के जज, सीएजी, चेयरपर्सन यूपीएससी , दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज
– पैरा मिल्ट्री फोर्स, एसपीजी सुरक्षा वाले वाहन, लोकायुक्त, एंफोर्समेंट वाहन, आपातकालीन सेवा वाहन, पायलट और एस्कोर्ट , एंबेसी के सीडी नंबर वाहन, राज्य चुनाव आयोग दिल्ली, चंडीगढ़ चुनाव पर्यवेक्षक, चुनाव में लगे वाहन
– केवल महिलाएं या 12 साल के बच्चों के साथ महिलाएं, स्कूल ड्रेस में बच्चों वाले वाहन, चुनाव आयुक्त, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, रक्षा मंत्रालय की गाड़ी, मेडिकल वाहन, सिर्फ महिलाओं वाले वाहन, दिव्यांगों के वाहन, स्कूली बच्चों की गाड़ी, दो पहिया
इन वाहनों पर नियम लागू
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि खुद दिल्ली के सीएम और मंत्रियों को ऑड-ईवन से छूट नहीं मिलेगी. वहीं दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों और सीएनजी के चलने वाले सभी वाहनों पर ये नियम लागू होगा. पिछली बार ऑड-ईवन में CNG गाड़ियों को छूट मिली थी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑड-ईवन फार्मूला को लागू करने और सफल बनाने के लिए 200 टीमों को तैनात किया है.
कितना लगेगा जुर्माना
दिल्ली सीएम के मुताबिक, अगर कोई वाहन चालक ऑड-ईवन के नियमों का तोड़ता है, तो उससे 4 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. ऑड-ईवन 4 से 15 नवंबर के बीच सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू रहेगा. हर रविवार को सभी वाहनों को इससे छूट मिलेगी.
ऑड और ईवन नंबर
ईवन नंबर- जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 जैसे डिजिट होंगे.
ऑड नंबर- जिन गाड़ियों के आखिरी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 जैसे डिजिट होंगे.